Tuesday 29 August 2017

एससी-एसटी को प्रमोशन में कोटा नहीं: हाई कोर्ट

एससी-एसटी को प्रमोशन में कोटा नहीं: हाई कोर्ट 
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दिल्ली // नौकरी // 30 अगस्त 2017
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दिल्ली हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) के उस मेमोरेंडम को रद्द कर दिया है जिसके तहत अनुसूचित जाति/जनजाति को 1997 के बाद भी प्रोन्नति में आरक्षण का फायदा देने के नियम को जारी रखने का निर्देश दिया गया था। एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस सी. हरिशंकर की डिविजन बेंच ने डीओपीटी के 13 अगस्त, 1997 के मेमोरेंडम को कानून के विरुद्ध बताते हुए यह फैसला सुनाया। बेंच ने कहा है कि एससी/एसटी को अनुचित प्रतिनिधित्व के आधार पर पिछड़े के तौर पर देखना गलत है।

सोर्स - नवभारत टाइम्स 

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