Monday 21 August 2017

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सीवर में घुसने पर पाबंदी, उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई

सीवर सफाई को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला 
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नई दिल्ली //सफाई // 22 अगस्त 2017
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दिल्ली में अब सीवर में घुसने पर पाबंदी, उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई

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जो भी व्यक्ति, इंजीनियर या ठेकेदार किसी को सीवर में भेजेगा तो उसपर धारा 304  यानी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा अब तक हादसा होने पर लापरवाही का मामला दर्ज किया जाता है. दिल्ली के एलजी और सीएम की बैठक में हुआ फैसला हुआ.

हाल ही में सीवर सफाई के दौरान हुई मौतों से सबक लेते हुए दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल ने मिलकर बड़ा फैसला किया है जिसके अनुसार अब सीवर में अंदर जाना मना होगा और इस फैसले की पालना ना करने वाले ठेकेदार पर पुलिस द्वारा सख्त कारवाई की जाएगी | मशीनो से की जाएगी अब सीवर की सफाई और साथ ही मुख्यमंत्री ने कल ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के संबंध में भी  एक इशारा किया है |

साथ ही 15 दिन के अंदर दुनिया भर में सीवर साफ़ करने वाली ऐसी मशीनों की रिपोर्ट एलजी साहब को दी जाएगी जो संकरी गलियों में भी सीवर साफ करने में सक्षम हो अभी जो मशीन हैं वो बहुत बड़ी हैं जिससे तंग सड़क या संकरी गली में सीवर साफ करने में दिक्कत आती है और ठेकेदार आदमी को सीवर में सफाई के लिए उतारते हैं.'

वाटर मिनिस्टर ने कहा ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था , उन्होंने बताया की पूर्व में जल बोर्ड सचिव से उन्होंने ऐसा कहा भी था |
जल मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने मीडिया को बताया कि 'बैठक में ये भी तय हुआ है कि इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए जाएं.

गौरतलब है की दिल्ली में एक माह में सीवर सफाई करने वाले कर्मियों की मौत के मामले सामने आये थे जिस को लेकर सरकार चिंतित थी तथा मुख्यमंत्री ने इसी के चलते ऐसा फैसला किया है |







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