Wednesday 28 February 2018

चुनाव आयोग की बैठक की मिनटस उपलब्ध नही, जिसमे लिया था AAP MLA’s अयोग्य फैसला : RTI

चुनाव आयोग की बैठक की मिनटस उपलब्ध नही, जिसमे लिया था AAP MLA’s अयोग्य फैसला : RTI

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Delhi News Dated 01/03/2018
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जिस दिन चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को आप विधायकों को Office of Profit के चलते अयोग्य करार देने की सिफारिश भेजी उस दिन की बैठक की मिनट्स ही उपलब्ध नहीं है ।
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एक नागरिक द्वारा RTI अर्जी के बाद ये खुलासा हुआ है कि चुनाव आयोग की उस बैठक की मिनटस उपलब्ध नही, जिसमे लिया था AAP MLA’s अयोग्य फैसला | आवेदक ने अपने आवेदन में 19/01/18 के दिन हुई चुनाव आयोग की बैठक की मिनट्स तथा उस दिन लिए गये फैसलों की सूची को माँगा था , इसके संबंध में चुनाव आयोग ने   स्पष्ट किया कई कोई मिनट्स व् सूची उपलब्ध नही है |
 RTI की कॉपी –
RTI APPLICATION – 


Thursday 22 February 2018

Rajasthan: प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की लापरवाही से चयनित बेरोजगार परेशान

Rajasthan: शिक्षा निदेशालय की लापरवाही से चयनित बेरोजगार परेशान, RTET Result Date का Issue

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Rajasthan News Dated 22/02/2018
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राजस्थान के प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने गत माह 25 जनवरी 2018 को वर्ष 2016 से लंबित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती( 3rd GRADE Teachers Recruitment 2016) का परिणाम जारी किया था, जिसके बाद जिला परिषदों ने दस्तावेजों का सत्यापन किया | 
भर्ती पिछले 2 साल से सरकार के विभिन्न विभागों के आंतरिक कार्यो तथा लापरवाही के चलते लंबित थी |

शिक्षा निदेशालय की लापरवाही से चयनित बेरोजगार परेशान, RTET परिणाम तिथि का मामला
परिणाम घोषणा के बाद जिला परिषदों में दस्तावेज सत्यापन के दौरान कई अभ्यर्थियों को RTET बी.एड/STC से पहले उत्तीर्ण होने के कारण अपात्र घोषित कर दिया गया जिसके लिए शिक्षा निदेशालय के नियमो का हवाला दिया गया है, वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि मूल भर्ती विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नही थी, बाद में इस नियम को शामिल किया गया है जोकि पूर्णत अनुचित है |
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फर्स्ट खबर को प्राप्त जानकारी के अनुसार अभ्यर्थी इस मामले को लेकर न्यायालय का रुख भी कर चुके है, और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभ्यर्थियों के हित में फैसले देते हुए कहा था कि सरकार/निदेशालय कि ये शर्त पूर्णत अवैध है तथा निदेशालय को आदेश भी दिया था कि निदेशालय बीकानेर ऐसे अभ्यर्थियों के हित में फैसला ले |
REET बोर्ड ने RTI  में माना, लेकिन शिक्षा निदेशालय कोर्ट की भी नही सुन रहा 
इसी भर्ती के एक चयनित अभ्यर्थी का कहना है कि REET बोर्ड से सूचना का अधिकार के माध्यम से पूछा गया कि RTET 2011 के परिणाम कि कोनसी तिथि मान्य होगी क्योंकि वर्ष 2011 RTET परीक्षा का परिणाम दोबारा जारी किया गया था, बोर्ड ने अपने जवाब में कहा है कि – भर्ती तथा नियोक्ता एजेंसी दोनों के लिए संशोधित तिथि ही मान्य होगी तथा पूर्व कि तिथि को निरस्त माना जायेगा |
अभ्यर्थी ने बताया कि उसने RTI कि प्रति कई बार शिक्षा निदेशालय को डाक द्वारा व खुद जाकर प्रार्थना सहित प्रस्तुत की है लेकिन कोई नही फायदा नही हुआ, अभ्यर्थी ने यह भी बताया कि उसने माननीय न्यायालय में याचिका लगाई और हित में फैसला आने के बावजूद भी शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी नही किये जिसके चलते जिला परिषद ने अपात्र घोषित कर दिया |
आखिर गलती किसकी , सरकार या छात्र
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अब सोचना यह चाहिए कि ये तिथि का मामला आखिर बनता कैसे है, और गलती किसकी है |
  • बी.एड APPEARING छात्रो को RTET के परीक्षा में बैठने कि अनुमति सरकार ने ही दी थी तो फिर अभ्यर्थियों के गलती कैसे |
  • जब बोर्ड ने RTET-11 को परिणाम ही नये सिरे से घोषित किया तो पुराणी तिथि कैसे मान्य ?
  • अगर बोर्ड के RTET- 11 के संशोधित परिणाम कि तिथि मान्य नही तो इसी तर्क से भर्ती का संशोधित विज्ञापन और उसकी नई शर्ते कैसे मान्य ?
  • RTI से प्राप्त सूचना के बाद भी शिक्षा निदेशालय क्यों नही निर्देश कर रहा ?
  • क्या सरकार के बाबुओं कि गलती छात्र ही भुगतेंगे

Source - First Khabar News

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