Tuesday 17 October 2017

बस अड्डों पर बसों में नहीं बजेगा हॉर्न

बस अड्डों पर बसों में नहीं बजेगा हॉर्न
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News Dated 18/10/2017 
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नॉइज पल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीटीआईडीसी) ने बसों में हॉर्न बजाना और आवाज लगाकर पैसेंजर बुलाने पर जुर्माना लगा दिया है। देश में पहली बार ध्वनि प्रदूषण को लेकर ऐसा फैसला किया गया है। 

डीटीआईडीसी के ऑर्डर के अनुसार, बस स्टैंड पर हॉर्न बजाने पर 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा, वहीं कंडक्टर ने पैंसेंजर बुलाने के लिए तेज आवाज लगाई तो उसे 100 रुपये देना होगा। बस अड्‌डों का रखरखाव करने वाली डीटीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक ने 9 अक्टूबर को ये आदेश जारी किया था, जिसे अब अमल में लाया जा रहा है। 

ऑर्डर की कॉपी के अनुसार, बस अड्‌डों पर नॉइज पल्यूशन खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। ऐसा पाया गया है कि बस अड्‌डों के अंदर बार-बार हॉर्न बजाने और रोडवेज कंडक्टर या स्टाफ द्वारा सवारी को बिठाने के लिए तेज आवाज में बुलाया जाता है। ये वहां ध्वनि प्रदूषण के सबसे बड़े कारण हैं। जांच के दौरान डीटीआईडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के.के. दहिया ने बस अड्‌डे पर ध्वनि का लेवल मानक से अधिक पाया। आदेश में कहा गया है कि कंडक्टर के आवाज लगाने पर 100 रुपये और ड्राइवर के बस अड्‌डे के अंदर हॉर्न बजाने पर 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। 

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यह बस स्टैंड फीस के साथ बस के बाहर निकलते समय लिया जाएगा। इस संबंध में बस अड्‌डे के स्टेट मैनेजर्स से रोजाना की रिपोर्ट भी मांगी गई है।

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