हरियाणा में भी विधायको का OFFICE ऑफ़ PROFIT, आप ने की सदस्यता रद्द करने की मांग
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19 जुलाई 2017 || क्षेत्रीय अखबार || सोशल मीडिया ||
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आम आदमी पार्टी के 21 विधायको के उपर केन्द्रीय चुनाव आयोग फैसला करने के अंतिम दौर में है जिनको की सरकार द्वारा कोई अतरिक्त सुविधा , पैसा , तनख्वाह , गाडी आदि नही मिलता था ,साथ ही जिनकी नियुक्ति को माननीय न्यायलय द्वारा रद्द भी किया जा चूका है |
आम आदमी पार्टी के 21 विधायको के उपर केन्द्रीय चुनाव आयोग फैसला करने के अंतिम दौर में है जिनको की सरकार द्वारा कोई अतरिक्त सुविधा , पैसा , तनख्वाह , गाडी आदि नही मिलता था ,साथ ही जिनकी नियुक्ति को माननीय न्यायलय द्वारा रद्द भी किया जा चूका है |
लेकिन अब ऐसा मामला हरियाणा में सामने आया है जहाँ मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है तथा संबधित विधायक भी बीजेपी के ही है जिनके नाम क्रमशः है श्याम सिंह , बख्शीश सिंह विर्क , सीमा त्रिखा और डॉक्टर कमल सिंह |
गौरतलब है मध्य प्रदेश में भी ऐसा मामला सामने आ चूका है जहाँ विधायको द्वारा लाभ का पद लिया गया था , उस मामले में भी आम आदमी पार्टी ने शिकायत की थी तथा हरियाणा में मामले में आम आदमी पार्टी के ''हरियाणा इकाई के बड़े नेता श्री नवीन जय हिन्द का कहना है कि इन विधायको की विधानसभा सदस्यता रद्द होनी चाहिए ''|
जय हिन्द ने माननीय राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा है जिसमे कहा है कि उक्त विधायको द्वारा ये पद अनुचित तथा असंवैधानिक रूप ग्रहण किया गया था जिसमे की तमान सुख सुविधा आदि उन्हें सरकार ने उपलब्ध करवाई थी |
उन्होंने यह भी कहा की पूर्व में माननीय कोलकाता न्यायलय ने भी ऐसे एक मामले में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द किया था , और माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी गोवा सरकार के संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द किया था |
दोनों ही मामलो में न्यायालय ने उक्त विधायको की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का भी आदेश दिया था अतः हरियाणा के मामले में भी ऐसा करना चाहिए |